Thursday, June 4, 2026
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राजस्‍थान : मकान बनाने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब इस साइज के भूखंडधारकों को फ्रंट सैटबेक नहीं…

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जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में 90 वर्गमीटर या उससे छोटे प्लाट वालों को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। इन साइज के भूखंड पर मकान बनाने वाले व्यक्ति को अब फ्रंट सैटबेक नहीं छोड़ना होगा। अभी तक ये नियम केवल जयपुर जेडीए रीजन में ही लागू थे, लेकिन अब इन नियमों को प्रदेश के सभी शहरों में लागू कर दिया है।

नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेशों मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2020 में संशोधन किया है। राजस्थान के चीफ टाउन प्लानर आर. के. विजयवर्गीय के हवाले से आई खबर के अनुसार, अभी तक बिल्डिंग बायलॉज 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर सैटबेक छोड़ने का प्रोविजन मौके पर मौजूद सड़क की चौड़ाई के आधार पर निर्धारित कर रखा था। 60 फीट या उससे ज्यादा चौड़ाई वाली सड़कों पर 90 मीटर से छोटे भूखण्डों पर 5 से 10 फीट की गहराई में सैटबैक छोड़ने का प्रावधान था। इस कारण प्लाट धारियों को कंस्ट्रक्शन के लिए एरिया कम मिलता था। इसे देखते हुए सरकार ने अब सभी तरह की सड़कों पर 90 वर्गमीटर तक के किसी भी उपयोग के भूखण्ड पर सैटबेक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। वहीं, 90 मीटर से बड़े और 167 मीटर क्षेत्रफल के प्लाट के लिए भी सैटबेक को अब निर्धारित कर दिया है। इन भूखण्डधारियों को न्यूनतम 3 मीटर का फ्रंट सैटबेक छोड़ना अनिवार्य होगा।

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