Saturday, April 25, 2026
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पुलिस ने 90 दिनों में पेश नहीं की चार्जशीट, छूट गया आरोपी, अब थानाधिकारी….

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उदयपुर abhayindia.com अपहरणदुष्कर्म महिला बेचान के एक गंभीर मामले में पानरवा थाना पुलिस की ओर से 90 दिन में कार्रवाई पूरी कर चालान पेश नहीं करने पर न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दियालेकिन थानाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा है।

मामले के अनुसार पीडि़ता ने पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी कि वह 18 जून को तबीयत खराब होने पर गांव से गुजरात के आश्रम हॉस्पिटल गई थी। इस दौरान डोरी पानरवा निवासी विजय उर्फ विजयकुमार ननामातुलसा पत्नी प्रकाश बोदर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। बस स्टैण्ड पर आरोपी ने उसे पकड़ कर कार में बैठा दिया। ईडर ले जाकर बताया कि उन्होंने उसे दो लाख रुपए में बेच दिया है और 50 हजार रुपए बाकी हैं। कुछ देर के बाद आरोपी विजय ने ईडर में उसे एक औरत और दो आदमी के सुपुर्द कर दिया। वे उसे अहमदाबाद ले गए तथा मारपीट की। इच्छा के विरुद्ध महेन्द्र पटेल नामक युवक ने उससे बलात्कार किया। पुलिस ने 10 फरवरी को आरोपी विजय को गिरफ्तार किया। तब से वह जेसी है। 15 मई को पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया।

इस मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विजय गिरफ्तारी के बाद से जेसी है। थाना पानरवा ने उसके विरुद्ध 90 दिन में संपूर्ण अनुसंधान नहीं कर आरोप पत्र पेश नहीं किया जिससे अभियुक्त को धारा 167 (2) के प्रावधानों के तहत जमानत पर रिहा करने का अधिकार है। न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया। लिखा कि मामला महिला उत्पीडऩ से संबंधित एक एसटी महिला के साथ दुर्व्यवहार  बलात्कार है। समय पर अनुसंधान नहीं करने पर न्यायालय ने इस आदेश की एक प्रति पुलिस मुख्यालय के अधिकारी को प्रेषित कर लिखा कि वे पानरवा थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें साथ ही न्यायालय को अवगत कराएं।

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