बीकानेर abhayindia.com पंचायत चुनाव 2020 के तहत शुक्रवार को नोखा पंचायत समिति की सोवा ग्राम पंचायत में एपीओ 2 के पद पर नियुक्त कार्मिक हरजीराम गोदारा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 व 132 का उल्लंघन करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट नोखा तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सोवा के सेक्टर अधिकारी द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1958 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्यवाही की गई। निलम्बन अवधि के दौरान कार्मिक का मुख्यालय नोखा रहेगा।