Friday, May 17, 2024
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बीकानेर : ड्रोन से फोटोग्राफी के लिए अब पंजीयन कराना जरूरी

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बीकानेर abhayindia.com शादी-समारोह एवं अन्य आयोजनों में अब ड्रोन से फोटोग्राफी आसान नहीं होगी। बिना पंजीयन के देशभर में एक फरवरी से ड्रोन से फोटोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। सरकार ने ड्रोन से होने वाली अवैध गतिविधियों व इसके दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया है। बीकानेर में भी ड्रोन संचालकों को इसके लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। इसके बाद बिना पंजीयन ड्रोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के आदेश के मुताबिक 31 जनवरी के बाद ड्रोन का उपयोग पाए जाने पर अपंजीकृत ड्रोन पुलिस द्वारा आईपीसी एवं डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के अधिनियम के तहत जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पंजीयन के बाद ड्रोन एवं ड्रोन मालिक को एक विशिष्ठ नंबर दिया जाएगा, जो डीएएन और ओएएन कहलाएगा, लेकिन केवल डीएएन और ओएएन नंबर होने पर भी ड्रोन का संचालन बिना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं कर सकेगा। ड्रोन का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा। साथ ही एक ऑनलाइन टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के निर्देशन में देना होगा। उसमें पास होना अनिवार्य है।

शहर में डेढ हजार अधिक हैं ड्रोन

बीकानेर शहर में डेढ हजार से अधिक ड्रोन हैं, उसमें अधिकतर फोटोग्राफी करने वालों के पास है। इन ड्रोन का उपयोग भव्य शादी समारोह, धार्मिक आयोजनों, प्री-वेडिंग शूट व शौकिया उपयोग में करते हैं। जानकारी के अनुसार फिलहाल तीन तरहक ड्रॉन चलन में हैं, इनमें  फिक्सड विंग ड्रोन, जिसका उपयोग आर्मी व एनसीसी में किया जाता है। दूसरा ड्रोन मल्टी रोटर ड्रोन होता है, इसका उपयोग शादी व धार्मिक समारोह में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। कृषि क्षेत्र में भी उपयोग में लिया जाता है। तीसरा ड्रोन हेलिकॉफ्टर ड्रोन है, जो पहाड़ी व दुर्गम स्थलों में दवाइयों, खून की सप्लाई करने व अन्य सामग्री को इधर-उधर ले जाने में किया जाता है।

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