Thursday, March 28, 2024
Hometrendingबीकानेर : आप यदि इन कॉलोनियों में ले रहे हो प्लॉट तो...

बीकानेर : आप यदि इन कॉलोनियों में ले रहे हो प्लॉट तो पहले पढ़ लो ये खबर…

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। बीकानेर शहर के मास्टर प्लान 2003-2023 में अधिघोषित नगरीय सीमा क्षेत्र में राजस्व ग्राम चकगर्बी में मास्टर प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए व 90बी के स्वीकृत तथा मानचित्र अनुमोदन कराये बिना उक्त ग्राम चकगर्बी में राजस्व टीम सर्वेक्षण के दौरान पूगल रोड, कानासर रोड, करणी औघोगिक क्षेत्र के आस-पास कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से भूखण्ड कायम कर मुताबिक मौके की जानकारी एवं बोर्ड लगे होने पर निम्न कॉलोनियां जे.बी. आवासीय योजना, एकता नगर, महेशनगर, अमन विहार, तुलसी विहार, सुफीनगर, रोशननगर, बापूनगर, बीकाणा नगर, मिल्कमैन, खुशबू नगर, मातेश्वरी नगर, पार्वती नगर, प्रिती एन्क्लेव, बजरंग विहार, गोरख नगर, गायत्री नगर, अपना सिटी, करणी विहार, गणेश विहार, गुडविल, प्रकाशनगर, सुन्दनविहार, सच्चियाय माता नगर कॉलोनियों के नाम से भूखण्ड कायम कर विक्रय किया जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकार से कृषि भूमि पर बिना 90ए व 90बी से स्वीकृत एवं भू-उपयोग परिवर्तन कराये बिना भूखण्ड विक्रय किये जा रहे है, जो़ अवैध भू-खण्डों की श्रेणी में आते है। उपरोक्त भूखण्डों पर नगर विकास न्यास द्वारा किसी भी प्रकार की मोरगेज एनओसी/विक्रय एनओसी/भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है तथा किसी भी प्रकार का पट्टा विलेख मास्टर प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत जारी नहीं किया जा सकता तथा न ही किसी विश्वसनीय संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा रहा है।

उपरोक्त कॉलोनियों में खातेदारों/भूखण्ड विक्रेताओं/मध्यस्थों द्वारा भूखण्ड खरीददारों को नगर विकास न्यास से पट्टे बनवाने को गुमराह कर विक्रय किये जा रहे है। उपरोक्त कॉलोनियों में राज्य सरकार की टाउनशिप पोलिसी में निर्धारित सुविधाएं, सामुदायिक भवन, अस्पताल, विद्यालय ईत्यादि दी जाने वाली सुविधाएं हेतु कोई भूमि नहीं छोड़ी जा रही है तथा न ही किसी सार्वजनिक सुविधा का प्रावधान रखा गया तथा कॉलोनी में पानी, विद्युत, पक्की सड़क, सीवर लाइन आदि की भी सुविधाएं तथा निर्धारित मापदण्ड की सड़क भी नहीं कायम की जा रही है।

न्यास की ओर से समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि न्यास द्वारा अनुमोदित योजनाओं में ही प्लॉट खरीदें। यह आपके एवं आपके परिवार के हित में है। किसी प्रकार का संशय होन पर न्यास की प्लानिंग शाखा या तहसील शाखा से कॉलोनिओयों के बारे में जानकारी ली जा सकती है।

बीकानेर : चारों प्रहर एक्टिव रहेगा चुनावी कंट्रोल रूम, आचार संहिता उल्लंघन हो तो…

कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल का पुतला फूंका

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular