






जयपुर Abhayindia.com केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने और आपूर्ति व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव ओटीपी आधारित डिलीवरी को लेकर किया गया है। अब जब भी आपका सिलेंडर डिलीवरी के लिए निकलेगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। डिलीवरी एजेंट को यह ओटीपी बताए बिना सिलेंडर नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था सब्सिडी वाले सिलेंडरों की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बनाई गई है।
दूसरा महत्वपूर्ण नियम बुकिंग अंतराल में बढ़ोतरी को लेकर है। शहरी क्षेत्रों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर आदि) में अब दो सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल रखना अनिवार्य होगा। पहले यह 21 दिन था। ग्रामीण इलाकों में यह समय और बढ़ सकता है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी बुकिंग प्लानिंग पहले से करनी होगी, वरना सिलेंडर उपलब्ध न होने पर परेशानी हो सकती है। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की लाभार्थी महिलाओं के लिए आधार आधारित E-KYC हर वित्तीय वर्ष में एक बार अनिवार्य रहेगा।


