





बीकानेर Abhayindia.com आमजन को सुरक्षित एवं सुलभ यातायात परिवहन के लिए यातायात शाखा में बस ऑपरेटर की मीटिंग का आयोजन कर आवश्यक निर्देश दिये गए है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देश पर दो जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक राज्यव्यापी विशेष हैलमेट जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज, बीकानेर एवं पुलिस अधीक्षक बीकानेर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस बीकानेर द्वारा वाहनों की चैकिंग की जाएगी।
पुलिस निरीक्षक नरेश निर्वाण ने बताया कि यातायात पुलिस बीकानेर अभियान में विशेष कर दुपहिया वाहनों की चैकिंग की जाएगी। दुपहिया वाहन चैकिंग में ISI मार्का हेलमेट, ड्राईविंग लाइसेन्स, बीमा व पीयूसी नहीं होने पर कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दुपहिया वाहनों पर दोनों सवारी के हेलमेट लगाने की अनिवार्यता की पालना करवाई जाएगी।
अभियान में सवारी परिवहन वाहन बसों में सवारियों को सुलभ एवं सुरक्षित परिवहन के लिए यातायात पुलिस शाखा परिसर में जिले के बस ऑपरेटर पदाधिकारियों व यूनियन के सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में बस ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों / पदाधिकारियों को बसों में क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने, बस की छत पर सामान परिवहन नहीं करने, बसों में आपातकाल गेट रखने, बसों में आपातकाल उपकरण जैसे अग्निशमन यंत्र, दवाई आदि साथ में रखने व बसों को तेज गति में नहीं चलाने, निर्धारित लेन में चलाने तथा गलत ओवरटेक नहीं करने की समझाइश की गई। चालक नशा करके बस चलाते पाये जाने पर बस का रजिस्ट्रेशन नम्बर रद्द तथा चालक का लाईसेन्स निरस्त करवाने की अनुशंषा जिला परिवहन अधिकारी को भिजवाई जाएगी।
यातायात शाखा में आयोजित बस ऑपरेटर की मीटिंग में नरेश निर्वाण पुलिस निरीक्षक प्रभारी यातायात शाखा, कानाराम पुलिस निरीक्षक प्रभारी यातायात, आरएसआरटीसी के प्रतिनिधि मदन सिंह एवं शहर के बस ऑपरेटर पदाधिकारी/बस यूनियन के सदस्य उपस्थित रहे। कानाराम पुलिस निरीक्षक प्रभारी चल यातायात बीकानेर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाये अभियान में यातायात जागरूकता के लिए द्वारा प्रतिदिन अलग अलग यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजन कर आमजन एवं वाहन चालकों को जानकारी दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। बाल वाहिनियों की चैकिंग की जावेगी और बाल वाहिनी संचालन के नियमों की जानकारी दी जावेगी। बिना हेलमेट, तेजगति से वाहन चलाना, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गो व अन्य सड़कों पर अवैध पार्किंग के खिलाफ, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-6 लेन / एक्सप्रेस-वे ) पर लेन ड्राईव की पालना नहीं करने पर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी।








