Friday, April 24, 2026
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सलमान को झटका, अदालत ने खारिज कर दी ये अर्जी

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जोधपुर (अभय इंडिया न्यूज)। जोधपुर ग्रामीण जिला एवं सत्र न्यायालय (सीजेएम कोर्ट) के एक आदेश ने सिने अभिनेता सलमान खान की मुसीबतें बढ़ा दी है। कोर्ट ने सलमान खान की उस अर्जी का खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश जाने की स्थायी अनुमति मांगी थी।

कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सलमान को हर बार विदेश जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। कांकाणी हिरण शिकार मामले में बहस के दौरान सलमान के अधिवक्ता ने शुक्रवार को कोर्ट में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया था। इसमें सीजेएम ग्रामीण द्वारा सलमान खान पर बिना अनुमति विदेशी यात्रा करने पर लगाई गई रोक को हटाकर उन्हें विदेश यात्रा की स्थाई अनुमति की देने की मांग की गई थी।

इस मामले में शनिवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सलमान की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद यह साफ हो गया कि सलमान को अब हर बार विदेश जाने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। कांकाणी हिरण शिकार मामले में चल रही इस सुनवाई के दौरान शनिवार को भी सलमान के एक अधिवक्ता ने दूसरी अर्जी पेश कर 10 से 26 अगस्त तक सलमान के आबूधाबी एवं माल्टा जाने की अनुमति मांगी है। इस अर्जी पर सुनवाई अभी होनी है।

जज चन्द्रप्रकाश सोनगरा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभी तक सलमान खान को हिरण शिकार मामले में बरी नहीं किया गया है, इस कारण उन्हें विदेश जाने की स्थायी अनुमति नहीं दी जा सकती।

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