Thursday, April 25, 2024
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ईसीबी में लगे 73 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के खिलाफ जांच के आदेश

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। विशिष्ट अपर मजिस्ट्रेट केसेज पीसीपीएनडीटी केसेज रेखारानी ने परिवादी अधिवक्ता सुरेश कुमार गोस्वामी द्वारा बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज (ईसीबी) में 2006 से पूर्व तथा बाद 3 साल के कॉन्ट्रेक्ट पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसरों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2016 में नियम-विरूद्ध रूप से नियमित करने के मामले में सीआरपीसी 202 में थानाधिकारी बीछवाल को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए है।

परिवादी अधिवक्ता सुरेश गोस्वामी ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर न्यायालय को बताया कि बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में 2006 से पूर्व और बाद 73 असिस्टेंट प्रोफेसरों को 3 वर्ष के कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर नियुक्ति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्य पीठ ने 10 अप्रेल 2006 को निर्णय देते हुए यह उल्लेख किया कि अनियमित भर्तियां यथा कॉन्ट्रेक्ट वर्कचार्ज व अन्य तरह की भर्ती को किसी भी हालत में नियमित नहीं कर सकेंगे।

अधिवक्ता सुरेश गोस्वामी ने बताया कि जयप्रकाश भांभू प्राचार्य बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में 2016 में कॉन्ट्रेक्ट शब्द को विलोपित करते हुए उस अवधि को प्रोबेशन पीरियड मानते हुए छल के प्रयोजन से दस्तावेज तैयार किए और अपने सहित 73 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अवैघ रूप से भुगतान प्राप्त किया। जिससे बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों छात्रों की अरबों रूपये की फीस का दुरूपयोग किया गया।

परिवादी अधिवक्ता सुरेश गोस्वामी ने बताया कि बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में 73 असिस्टेंट प्रोफेसरों को जय प्रकाश भांभू प्राचार्य बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च न्यायालय के विरूद्ध जाकर 2016 में विधि विरूद्ध रूप से नियमित कर दिया। जबकि 73 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति केवल 3 साल के कॉन्ट्रेक्ट पर ही थी तथा जिसका विस्तार भी आगामी वर्षों के लिए नहीं किया गया था। जय प्रकाश भांभू प्राचार्य बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज ने फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने सहित 73 असिस्टेंट प्रोफेसरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए 2016 में विधि विरूद्ध रूप से नियमित कर दिया।

न्यायालय बीकानेर ने परिवादी अधिवक्ता के परिवाद पर गंभीरता से विचार करते हुए तथ्य और परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए परिवादी के सीआरपीसी 200 में बयान दर्ज किए तथा सीआरपीसी 202 में थानाधिकारी बीछवाल को जयप्रकाश भांभू व 73 अन्य असिस्टैंट प्रोफेसरों को विरूद्ध 420, 468, 471 व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए।

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