






बीकानेर Abhayindia.com सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के चिकित्सा अधिकारियों एवं शिक्षकों ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश (राजकाज क्रमांक- 21302053) के विरोध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। यह ज्ञापन सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार के माध्यम से मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, बीकानेर द्वारा सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि उक्त आदेश के तहत नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को अस्थायी रूप से सहायक आचार्य पद पर कार्य करते समय किसी भी प्रकार का अर्जित अवकाश (Earned Leave) स्वीकृत नहीं किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एसोसिएशन ने इस आदेश को न केवल अव्यवहारिक बल्कि राजस्थान सेवा नियम (RSR) के प्रावधानों के भी प्रतिकूल बताया है।
ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान सेवा नियम (RSR) Part-I के Rule 91 एवं 97 के अनुसार अर्जित अवकाश प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। अस्थायी नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति अवधि में भी यह अधिकार समाप्त नहीं होता।
एसोसिएशन ने यह भी उल्लेख किया कि बिना कर्मचारियों का पक्ष सुने इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत “Audi Alteram Partem” का उल्लंघन है। साथ ही, पहले से ही अत्यधिक कार्यभार में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों पर इस आदेश का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पूर्व में इस प्रकार का कोई पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं था, इसलिए यह आदेश स्थापित प्रशासनिक परंपराओं के भी विपरीत है। मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव से मांग की है कि उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। अन्यथा समस्त प्रभावित चिकित्सा अधिकारी सामूहिक इस्तीफा (Mass Resignation) जैसे कठोर कदम उठाने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।


