Thursday, June 25, 2026
Hometrendingहाईकोर्ट ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत, निजी स्‍कूल नहीं लेंगे बढ़ी...

हाईकोर्ट ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत, निजी स्‍कूल नहीं लेंगे बढ़ी हुई फीस, 15 को…

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

जयपुर abhayindia.com राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूलों में बढ़ी हुई फीस बढ़ोतरी के मामले में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिए हैं कि अभिभावक 15 मई तक पुरानी फीस जमा करा सकते हैं।इस मामले की अंतिम सुनवाई 15 मई को होगी।

हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद रफीक की खण्डपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि अभिभावक 15 मई तक पुरानी फीस जमा करा सकते हैं, वहीं स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बढ़ी हुई फीस नहीं लेंगे। हाईकोर्ट ने यह आदेश सुशील शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। आपको बता दें कि निजी स्कूलों ने भी फीस एक्ट को चुनौती दी रखी है, मामले में अंतिम सुनवाई 15 मई को होगी।

…ऐसे होती है सरकारी पैसों की बर्बादी, बिना कनेक्‍शन बना रहे सड़क, सिस्‍टम बेखबर!

12वीं कक्षा के नतीजों में बेटियां अव्‍वल, हंसिका, करिश्‍मा और…

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd
- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!