Friday, April 19, 2024
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गौरव यात्रा में लग रहा सरकारी धन, हाईकोर्ट ने सरकार-भाजपा को थमाए नोटिस

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जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा में सरकारी पैसों के दुरुपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि भाजपा की इस गौरव यात्रा में सरकारी धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। याचिकाकर्ता शर्मा ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा को जनहित याचिका में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी, मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी के पीएस सहित पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को पक्षकार बनाया है।

याचिकाकर्ता शर्मा ने यात्रा में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के एक जून 2018 के पीडब्ल्यूडी विभाग के दो आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि यात्रा के लिए सरकारी विभाग द्वारा सभी तरह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। यह यात्रा भाजपा पार्टी की चुनावी यात्रा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने चार अगस्त को कहा था कि गौरव रथ के साथ ही भाजपा की चुनावी यात्रा का भी आगाज हुआ है।

याचिका में गौरव यात्रा में सरकारी धन व मशीनरी का दुरुपयोग रोकने की याचना की गई है। तर्क दिया गया है कि मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी को अपने चुनावी उद्देश्य के लिए सरकारी धन के इस तरह से दुरुपयोग करते हुए गौरव यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है। इसलिए गौरव यात्रा में सरकारी धन के दुरुपयोग को रोका जाए। इसके अलावा गौरव यात्रा पर जो भी सरकारी राशि खर्च हुई है उसे लौटाया जाए व यात्रा के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था करने के लिए जारी किए सरकारी आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए।

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