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लज्जाभंग करने के प्रकरण में आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

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बीकानेर Abhayindia.com अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़़न पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार गजरा ने गंगाशहर बीकानेर में राशि गृह भेदन कर बलात्कार करने का प्रयास करने, लज्जाभंग करने के प्रकरण में आरोपी अहसान उर्फ आमिर खान को धारा तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माना अर्थदण्ड लगाकर दण्डित किया है।

अभियोजन अधिकारी राजपाल सिंह व परिवादी अधिवक्ता कौशल साँखला ने बताया कि दिनांक 26.05.2016 को प्राथीया के घर पर परिवादिनी अपने बच्चों सहित घर पर अकेली थी और परिवादिनी का पति मजदूरी करने के लिए आम्बासर गांव गया हुआ था परिवादिनी अपनी घर की साल के आगे माचा लगाकर अपने चार बच्चों के साथ में सो रही थी तभी अचानक एक व्यक्ति घर घुसकर परिवादिनी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी। परिवादिनी ने उसका विरोध किया और चिल्लाने लगी तो उसके मुंह पर कपड़ा फसाने की कोशिश की और इस व्यक्ति का मुंह कपड़े से ढका हुआ था तभी परिवार में उसके मुंह पर कपड़ा खींच और जोर-जोर से चिल्लाने लगी। तभी परिवार ने के बच्चे भी नींद से जाग गए और चिल्लाने लगे और कपड़ा हटाने पर परिवार ने को पता चला कि उक्त बाबू गुर्जर का बेटा एहसान उर्फ आमिर खान है जिसने मेरे घर में मेरे साथ जबरदस्ती, लज्जा भंग करने के उद्देश्य से प्रवेश किया है। परिवादिनी और बच्चों के द्वारा हल्ला करने पर आमिर खान भाग गया। अभियोजन अधिवक्ता ने बताया कि 4 गवाहों के साक्ष्य लेखबद्ध करवाये तथा 6 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। परिवादी अधिवक्ता कौशल सांखला ने 8 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये उपयुक्त तथ्यों के आधार पर मुल्जिम आमिर ख़ान उर्फ एहसान को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया। इस प्रकरण की पैरवी परिवादी अधिवक्ता कौशल सांखला व लोक अभियोजक राजपाल सिंह ने की थी।

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