Tuesday, February 25, 2025
Hometrendingबीकानेर : चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए जारी हुए ये...

बीकानेर : चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए जारी हुए ये निर्देश…

Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने लोकसभा आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। 

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए इन आदेशानुसार सरकारी खर्चों पर सरकार की उपलब्धियों सम्बंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन पर पूर्ण निषेध रहेगा। गौतम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान सरकारी कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने सम्बंधी विज्ञापन, होर्डिग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं, यदि ऐसे विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए हुए है तो उनको तुरंत हटा लिया जाए। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से उपलब्धि बाबत या राजनीतिक प्रवृत्ति के समाचार प्रसारित किए जाएं। उन्होंने बताया कि राज्य या केन्द्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों या दलों के संदर्भ फोटो आदि यदि है तो उन्हें तुरंत हटा लिया जाए।

कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा शुरू

आदेशानुसार सार्वजनिक विभागों में निर्माण सम्बंधित कार्य फील्ड में वास्तव में शुरू हो चुके है केवल वे ही कार्य चालू रखे जा सकते हैं, कोई भी नया निर्माण कार्य जिसका वास्तव में शुरू हो चुके हैं केवल वे ही कार्य चालू रखे जा सकते हैं, कोई भी नया निर्माण कार्य, जिसका चाहे वर्क ऑर्डर जारी हो चुका हो, यदि रविवार तक यदि फील्ड में शुरू नहीं हुआ हो तो आरम्भ नहीं किया जाए। आदेशानुसार लाभार्थी कार्डस, पानी बिजली के बिल जो आचार संहिता प्रभावी होने के बाद उत्पन्न किए गए हैं उन्हें किसी राजनीतिक पदाधिकारियों के सिम्बल, संदेश या फोटो उन पर नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी वाहन राजनीतिक प्रचारप्रसार के उपयोग के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। सांसद निधि कोष  या विधायक निधि कोष के  फण्ड की किसी भी प्रकार की नई फ्रेश रिलीज नहीं होगी।  विध्वंस या बेदखली अभियान क्रियान्वित नहीं किए जाएंगे। 

आदेश में बताया गया कि आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे भीतर सम्बंधित कार्याल्यध्यक्ष विभागाध्यक्ष राजकीय कार्यालयों में राजनीतिक व्यक्तियों की फोटो, तस्वीरें, बैनर, हटाएंगे तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में विरूपण सम्बंधित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर आयुक्त नगर निगम, सार्वजनिक सम्पतियों पर चस्पा राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटवाने के लिए अपने स्तर पर तीन टीमों का गठन करेंगे तथा नोखा, देशनोक डूंगरगढ़ नगर पालिका के अधीशाषी अधिकारी  एक टीम का गठन करेंगे। 

इसी प्रकार निजी सम्पति पर चस्पा पोस्टर बैनर, नारों को हटवाने के लिए 72 घंटों के भीतर आयुक्त नगर निगम तीन टोमों का नोखा, देशनोक, डूंगरगढ़ नगर पालिका के अधीशाषी अधिकारी  एक टीम का गठन कर आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। आदर्श आचार संहिता की पूर्ण निरन्तर पालना सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों की पालना के लिए दोनों निकाय एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेंगे। गौतम ने बताया कि आदर्श संहिता लागू के 72 घंटे के भीतर विकास अधिकारी आरओ की बिना अनुमति ग्राम पंचायत में लगे राजनीतिक पोस्टर, बैनर होर्डिंग्स आदि हटवाना सुनिश्चित करेंगे।

…इस संस्था के साथ मिलकर कलमकारों ने ऐसे निखारा पार्क का स्वरूप

…इस संस्था के साथ मिलकर कलमकारों ने ऐसे निखारा पार्क का स्वरूप

Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular