Friday, May 15, 2026
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Bikaner Lockdown बाहर से 16621 लोग आना चाहते हें, बीकानेर से 5800 लोग जाना….

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बीकानेर Abhayindia.com जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बीकानेर में रह रहे अन्य प्रदेश के श्रमिकों एवं प्रवासी तथा अन्य राज्यों में रह रहे बीकानेर के प्रवासियों को बीकानेर लाने के लिए आज अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी ने बताया कि प्रवासियों को लाने व भिजवाने की सम्पूर्ण कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा चरणबद्ध रूप से इन्हें लाने व भेजने का कार्य चल रहा है। वर्तमान में 16 हजार 621 व्यक्ति बीकानेर आना चाहते हैं जबकि 5 हजार 800 से अधिक लोग बीकानेर से अपने शहर व राज्य में जाना चाहते हैं, इन सभी को संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ उनके गृह राज्य व जिले में भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है।

बीकानेर आने वालों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा से 1-1 व्यक्ति आना चाहते हैं। वहीं सिक्किम से दो, नागालैंड से 4, गोवा से 5, दमन और दीव से 7, चंडीगढ़ से 6, लोग तथा अंडमान और निकोबार आइसलैंड से 5 व्यक्ति आने चाहते हैं। इसी प्रकार बिहार से 1 हजार 5 तथा उत्तर प्रदेश से 1 हजार 311 व्यक्ति तथा अन्य राज्यों से भी पंद्रह सौ से अधिक व्यक्ति बीकानेर आना चाहते हैं।

नियमों की अनुपालना नहीं की तो होगी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने एक आदेश जारी कर अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले व्यक्तियों के लिए होने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति अन्य राज्य और जिले के बाहर से आएगा, उन्हें स्टेट क्वॉरेंटाइन अथवा होम क्वॉरेंटाइन में अनिवार्य्य रूप से रहना होगा, जो व्यक्ति या परिवार अपने होम क्वॉरेंटाइन में रहना चाहेंगे उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उनका मकान पर्याप्त रूप से बड़ा और हवादार हो, मकान में पर्याप्त संख्या में शौचालय और स्नान घर होने चाहिए तथा सभी व्यक्तियों को एडवाइजरी की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी।

बाहर से आने वाला व्यक्ति एडवाइजरी की पालना करेगा, बंध पत्र में लिखा होगा कि मैं निर्धारित प्रोटोकॉल और निर्देश सड़कों की पालना करूंगा इसका उल्लंघन नहीं करूंगा तथा इसके उल्लंघन की दशा में होने वाली विधिक कार्रवाई को मैं भली-भांति अवगत हूं। साथ ही अगर भविष्य में कभी भी मुझे प्रशासन द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता की दृष्टि से या चिकित्सकीय परिक्षण के लिए बुलाया जाएगा तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। बंध पत्र में यह भी लिखा होगा कि मैं महामारी अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के अधीन विधिक प्रावधानों की पालना की जाने वाले दायित्वों से अवगत हूं तथा मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि सारे निर्देश हमारे तथा लोक स्वास्थ्य की रक्षा तथा कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को अवरुद्ध करने के लिए जारी किए गए हैं तथा मैं इनकी सहर्ष पालना से सहमत हूं।

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