Saturday, April 20, 2024
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सलमान को राहत मिलेगी या सजा? फैसला पांच को

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जोधपुर (अभय इंडिया न्यूज)। लगभग 18 साल पुराने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सिने अभिनेता सलमान खान को सजा मिलेगी या फिर राहत इसका फैसला आगामी पांच अप्रैल को सुनाया जाएगा। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने फैसला पांच अप्रैल को सुनाए जाने की बात कही।

गौरतलब है कि सिने अभिनेता सलमान खान एवं अन्य आरोपियों पर फिल्म ‘हम साथ-साथ हैÓ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। न्यायालय में लोक अभियोजक भवानी सिंह ने विधिक बिंदुओं पर जवाब पेश किए। सलमान खान और अन्य आरोपियों के वकील इस मामले में पहले ही बहस पूरी कर चुके हैं। इस तरह सभी पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। सलमान खान के साथ फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे एवं जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह इस मामले में आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि एक और दो अक्टूबर 1998 की देर रात जब सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे।

हरिण शिकार से जुड़े सलमान के खिलाफ दो मामले न्यायालय में लंबित थे। इनमें से एक हिरण शिकार का और दूसरा अवैध हथियार का मामला था। आरोप था कि जिस बंदूक से सलमान खान से हिरण का शिकार किया, जब िउसके लाइसेंस की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान खान को बरी कर दिया था। हालांकि विश्नोई समाज के दबाव में राज्य सरकार उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती दी है। उधर, विश्नोई समाज ने भी अलग से चुनौती दी है।

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