Monday, May 25, 2026
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हाईकोर्ट के निर्णय से लेबोरेटरी टेक्नीशियन भर्ती अभ्यर्थियों में खुशी की लहर

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बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज किए जाने के बाद अभ्यर्थियों एवं कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर है। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ संयुक्त मंच चिकित्सा शिक्षा संघ के प्रदेश संयोजक बजरंग कुमार सोनी ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे हजारों अभ्यर्थियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

बजरंग कुमार सोनी ने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने के साथ-साथ एनजीओ के माध्यम से प्राप्त अनुभव को भी मान्यता दी जाएगी। इससे लंबे समय से सेवाएं दे रहे अनेक योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि यह फैसला उन कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के अधिवक्ता रजत अरोड़ा ने यह दलील दी कि जिन्होंने वर्षों तक सरकारी अस्पतालों में विभिन्न माध्यमों से अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी माना कि अस्पतालों में कार्य का वास्तविक अनुभव ही महत्वपूर्ण है, चाहे भुगतान किसी एजेंसी अथवा एनजीओ के माध्यम से हुआ हो।

प्रदेश संयोजक बजरंग कुमार सोनी ने कहा कि संघ लंबे समय से अनुभवधारी कर्मचारियों के हितों की आवाज उठाता रहा है और यह निर्णय कर्मचारियों के संघर्ष एवं न्याय व्यवस्था में विश्वास की जीत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ेगी तथा पात्र अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिलेगा।

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