Friday, April 26, 2024
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केस दर्ज करने में टाल-मटोल की तो अब नहीं बचेंगे पुलिस अफसर…

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जयपुर abhayindia.com अलवर थानागाजी में पति को बंधक बनाकर पत्‍नी के साथ गैंग रेप करने के मामले के बाद अब राजस्‍थान पुलिस सख्‍ती के मूड में नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक राजीव पचार सहित अन्‍य लापरवाह पुलिसकर्मियों की मुश्किल भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों की मानें तो पुलिस मुख्यालय ने दुष्कर्म का केस दर्ज नहीं करने के आरोप में एसपी व अन्‍य पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 166ए (सी) के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है।  इसके तहत दोष साबित होने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है।

आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 326ए, 326बी, 354, 354बी, 370, 370ए, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी व 376ई और 509 के तहत दर्ज होने वाले अपराधों की रिपोर्ट तत्काल दर्ज नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारी आईपीसी की धारा 166ए (सी) के तहत दोषी होता है। इसमें अधिकतम 2 साल और कम से कम 6 माह तक की सजा होगी।

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