Friday, June 5, 2026
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नदी-नालों और गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग एवं विधि विभाग करेंगे उचित कार्यवाही : मंत्री

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जयपुर Abhayindia.com राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नदीनालों और गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा विधि विभाग के साथ समन्वय कर इस सम्बन्ध में दिए गए निर्णयों का परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। राजस्व मंत्री शून्यकाल के दौरान विधायक सुश्री रीटा चौधरी द्वारा प्रदेश की सभी तहसीलों में गैर मुमकिन जोहड़ किस्म की भूमि के सम्बन्ध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।

इससे पहले राजस्व मंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय एस.बी. सिविल रिट नं. 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में 29 मई 2012 को पारित आदेश की पालना में राज्य के समस्त जिला कलेक्टर्स को 26 जून 2012 को परिपत्र द्वारा निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमित खसरों की सूची तैयार कर बहाव क्षेत्र के खसरों की 1955 की स्थिति से वर्तमान स्थिति की तुलना की जाए तथा 1955 की स्थिति को बहाल करने के कदम उठाएं। उन्होंने बताया कि बदलाव वाली भूमि पर हुए आवंटन या खातादारी निरस्त करने के लिए अतिक्रमित भूमि के चिन्हीकरण के बाद रेफरेन्स राजस्व मंडल को प्रेषित करें।

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