Saturday, April 20, 2024
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पेंशन का मुद्दा : 25-26 जून को जमा कराएंगे पीएफ की राशि

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी के पक्ष में पेंशन के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की अनुपालना मे 30 जून 2018 तक पीएफ राशि जमा करवाने के लिए संबंधित शिक्षाकर्मियों ने तैयारियां कर ली है।

सोसायटी के उप मंत्री ईश्वर सिहं शेखावत की ओर से जारी किए गए एक पत्र में सभी कर्मचारियों को तय समय पर संबंधित कार्यालयों में पीएफ जमा कराने की जानकारी दी गई है। पत्र के अनुसार :-

1. कॉलेज आयुक्तालय, शिक्षा संकुल जयपुर पर समस्त महाविद्यालय कार्मिक 25 व 26 जून 2018 को 1 (अ) निदेशक कार्यालय, बीकानेर पर स्कूल शिक्षा के समस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक व व्याख्याता 26 जून 2018 को सभी संबंधित कार्मिक प्रात. 10.00 बजे एकत्र होकर पीएफ राशि जमा करवाने की कार्यवाही करेंगे।

2. प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर उपनिदेशक कार्यालय में 26 जून 2018 को प्रात: 10.00 बजे सभी संबंधित कार्मिक, वरिष्ठ अध्यापक आदि पीएफ राशि जमा करवाने की कार्यवाही करेंगे।

3. प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा व प्रारम्भिक शिक्षा को 26 जून 2018 को प्रात. 10.00बजे सभी संबंधित कार्मिक तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि पीएफ राशि जमा करवाएंगे।

4. समस्त जिला प्रभारी अपने-अपने जिलों में व्यवस्था करें कि समायोजित साथियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो तथा पीएफ जमा की पावती रसीद चैक एवं कवरिंग पत्र की पूरे सेट सहित तीन प्रति साथियों से प्राप्त कर दो प्रति केन्द्रीय कार्यालय अजमेर भैजे तथा एक प्रति जिला कार्यालय मे सुरक्षित रखें।

5. संबंधित कार्यालयों में चैक आदि जमा नहीं करने की स्थिति मे उसी दिन मूल पत्रावली को रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित कार्यालय को भेज दें तथा डाक रसीद की प्रति जिला प्रभारी लेकर अजमेर भेजें तथा एक प्रति जिले में सुरक्षित रखें।

ध्यान रखने योग्य बातें…

-वेलफेयर सोसायटी के लेटर हैड पऱ ही अपना पेंशन विकल्प पत्र भरें वही वैधानिक है।

-अपने सदस्यता क्रमांक अवश्य लिखें।

-अपने फॉर्म को जिला प्रभारी व राज्य प्रभारी से अवश्य प्रमाणित करवायें।

-फॉर्म व चैक सम्बधित नियोक्ता अधिकारी को जमा करवाकर रिसिप्ट की तीन प्रतियां जिला प्रभारी को जमा करवानी है।

-चैक को रेखांकित अवश्य करें तथा चैक के पिछे अपना नाम, मो. नं. एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस आईडी तथा सदस्यता क्रमांक अवश्य लिखें।

-चैक तथा फॉर्म की फोटो कॉपी जिला प्रभारी को भी जमा करानी है अग्रिम कार्यवाही हेतु।

-यदि कोई सदस्य 30 जून तक उपरोक्त प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया तो स्वयं जिम्मेदार होगा।

-सोसायटी से अपने सदस्यता क्रमांक पहले ही पता कर लें ताकि जल्दबाजी में गल्तियां ना हो।

हम हाईकोर्ट के आदेशों की पालना कर रहे हैं : बुगालिया

हाईकोर्ट ने पेंशन के मामले में शिक्षाकर्मियों को पीएफ राशि मय छह प्रतिशत ब्याज 30 जून 2018 तक जमा कराने के आदेश दिए हैं, इसकी पालना में सोसायटी के माध्यम से सभी साथी पीएफ राशि जमा कराने को तैयार हैं। इसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन भी है। हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों को पेंशन का हकदार बताते हुए गत एक फरवरी को आदेश जारी किए थे। तब से सोसायटी आदेशों की पालना सुनिश्चित कर रही हैं। -सरदार सिंह बुगालिया, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी, अजमेर

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