Saturday, May 30, 2026
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विकास अधिकारी के पद पर होने वाली पदोन्नति में एक पद सुरक्षित करने का आदेश

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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर ने अतिरिक्त विकास अधिकारी से, विकास अधिकारी के पद पर होने वाली पदोन्नति में एक पद अपीलार्थी के लिये सुरक्षित रखने का आदेश पारित किया है।पिण्डवाड़ा जिला सिरोही निवासी हरीराम माली जो वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति सिरोही जिला सिरोही में कार्यरत है ने पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अतिरिक्त विकास अधिकारी की अस्थाई वरिष्‍ठता सूची दिनांक 04.09.2025 के विरूद्ध आपत्ति दिनांक 17.09.2025 को दर्ज करवाते हुए उसके निस्तारण नहीं करने एवं उसके निस्तारण से पूर्व ही विभाग द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की रिक्तियों के विरूद्ध अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए स्थाई वरिष्‍ठता सूची जारी करने के विरूद्ध एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।

अपीलार्थी के अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा का अधिकरण के समक्ष यह तर्क था कि अपीलार्थी ने पूर्व में अधिकरण के समक्ष सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद के लिये एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी एवं उस अपील को अधिकरण ने अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 12.05.2026 को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र पाया था इसके बावजूद भी पंचायत राज विभाग द्वारा उसे सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पदोन्नत ना कर विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने के लिए स्थाई वरिष्‍ठता सूची जारी कर दी गई। जिसके कारण अपीलार्थी को विकास अधिकारी के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है।

अधिकरण के निर्णयानुसार पहले रिव्यू पदोन्नति कर अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करनी चाहिये थी एवं उसके पश्‍चात अपीलार्थी का नाम अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी की सूची में सम्मिलित करना चाहिए जबकि विभाग द्वारा उसका नाम अतिरिक्त विकास अधिकारी की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया ना ही उसे अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई इस संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा विभाग के समक्ष आपति भी दर्ज करवाई गई लेकिन विभाग द्वारा अपीलार्थी की आपत्ति पर कोई निर्णय नहीं किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अधिकरण ने पंचायत राज विभाग द्वारा अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी के पद पर होने वाली पदोन्नति में अपीलार्थी के लिए एक पद सुरक्षित रखने का आदेश पारित रखते हुए पंचायत राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

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