Friday, May 15, 2026
Hometrendingबेमौसम बारिश से फसल खराब होने पर मिलेगा बीमा क्लेम, 72 घंटे...

बेमौसम बारिश से फसल खराब होने पर मिलेगा बीमा क्लेम, 72 घंटे में सूचना देना अनिवार्य

AdAdAdAdAdAdAdAdAd

जयपुर Abhayindia.com राजस्‍थान में हो रही बेमौसम बारिश ओलावृष्टि एवं चक्रवाती प्रभाव से प्रभावित किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी रबी फसलों के खराब होने पर अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ मिल सकेगा।

कृषि विभाग के अनुसार, कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक खेत में रखी फसल यदि असामयिक वर्षा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है, तो उसे बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। इससे प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत आधार पर नुकसान की भरपाई का प्रावधान है।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बीमित किसानों को फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा। सूचना कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसान संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं।

कृषि विभाग ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देशित किया है कि प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फील्ड सर्वे शुरू किया जाए, ताकि नुकसान का सही आकलन कर शीघ्र बीमा क्लेम का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके पर पहुंचकर फसल खराबे का निरीक्षण करें और प्रभावित किसानों को त्वरित राहत दिलाने में सहयोग करें।

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!