Friday, March 29, 2024
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निशुल्क प्रवेश : एक विद्यार्थी अब 15 स्कूलों में कर सकेगा आवेदन

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत एक विद्यार्थी 15 स्कूलों में आवेदन कर सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश दिलवाने के इच्छुक अभिभावक 16 फरवरी से 7 मार्च तक आरटीई पोर्टल व प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन पहले अपने वार्ड या ग्राम पंचायत में तथा बाद में आस-पास के वार्ड या ग्राम पंचायत के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को लॉटरी के माध्यम से चयनित होने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को 20 मार्च तक रिपोर्टिंग प्रपत्रा भरकर सम्बंधित विद्यालय में दस्तावेज जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाईल एप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आरटीई प्रभारी नवाब अली से 9413104142 तथा लैण्ड लाइन नम्बर 0151-2544098 पर प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

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