






बीकानेर Abhayindia.com न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने धारदार हथियार और लाठियों से मारपीट करने के आरोपी दो भाइयों सहित 4 आरोपियों को सात साल की सजा तथा 26500 रु. के अर्थ दण्ड से दंडित किया है। आरोपियों को 60 हजार रु. की क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार, न्यायालय ने अपनी माता संतोष देवी व भाई आनन्द तंवर के साथ मारपीट करने धारदार हथियारों से हमला करने पर श्याम तंवर व लक्ष्मण तंवर निवासी गली नं.2 रामपुरा बस्ती, रामप्रसाद निवासी रोशनी घर रोड बंगलानगर के सामने मूलचंद तंवर कई धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया। चारों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में कुल सात वर्ष का साधारण कारावास 26500 रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया। आरोपी क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिये। आनंद तंवर की ओर से जयदीप कुमार शर्मा एडवोकेट ने पैरवी की।


