Monday, May 6, 2024
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शहर में इस नियम की पालना के लिए नगर निगम प्रशासन हुआ सख्त, 200 नोटिस….

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बीकानेर abhayindia.com मैरिज पैलेसों समेत मिठाई-नमकीन प्रतिष्ठानोंहोटलों और कारखानों में पांच सौ किलो से ज्यादा कचरे के निस्तारण को लेकर लागू किये गये सॉलिड़ वेस्ट मैनेजमेंट नियम की सख्ताई से पालना के लिए एक्शन में आए नगर निगम प्रशासन ने नोटिस जारी करने से शुरू कर दिए है।

जानकारी के अनुसार बीकानेर में करीब दो सौ नोटिस जारी किये गये है इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम की अनुपालना के लिये विशेष टीम बनाई जाएगीजो नगर निगम क्षेत्र में मैरिज पैलेसों समेत मिठाई-नमकीन प्रतिष्ठानोंहोटलों और कारखानों में आकस्मिक जांच कर कार्यवाही करेगी। फिलहाल नगर निगम आयुक्त प्रदीप गवांडे की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 11 मार्च 2019 से पूरे राज्य में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम प्रभावी हो गए हैं। इसके तहत अब यूजर चार्ज लागू हो गया है। इसके तहत नियमों की पालना नहीं करने पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए आयुक्त की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के तहत निगम क्षेत्र में निजी संस्थाओं  मैरिज पैलेसों समेत मिठाई-नमकीन प्रतिष्ठानोंहोटलोंकारखानों, अस्पतालोंहोटलरेस्टोरेंटकृषि उपज मंडीशिक्षण संस्थान आदि जहां प्रतिदिन 500 किलोग्राम कचरा उत्पादन होता होवे अपने स्तर पर अपशिष्ट को पृथक करना व कम्पोस्टिंग के माध्यम से अपशिष्ट का निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल ज्यादात्तर प्रतिष्ठान संचालक  कचरा एकत्र कर आस-पास ही कचरा खाली कर देते हैं। इस कारण दिनभर कचरा फैला रहता है। हॉस्टलों और मैसों से जूठन व अपशिष्ट को नालों में डाल दिया जाता है। इस कारण दिनभर दुर्गंध फैली रहती है।

आपको बता दें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम लागू नहीं करने पर पिछले दिनों एनजीटी ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और यह नियम लागू कर इसकी क्रियान्विति रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद आनन-फानन में इसे लागू किया गया है। विभाग के मुख्य सचिव खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। आदेश में यह भी इंगित किया गया है कि सड़कों के किनारे ठेले लगाकर फल-सब्जी व अन्य सामग्री बेचने वालों को अब अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र करना होगा। निगम की ओर से आकस्मिक निरीक्षण व जांच की जाएगी। यदि इसकी पालना करना नहीं पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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