बीकानेर Abhayindia.com राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा इससे होने वाली जन हानि की क्षति को कम करने के लिए एवं आमजन को सुलभ, सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के लिए वाहनों की जांच व आदेश AIS-119 (Rev.1) 2016 and SOP – 2024 के तहत कार्यवाही का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राज्य में स्लीपर / लग्जरी बसों में अनाधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन के विरूद्ध माह जुलाई एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
बीकानेर में यातायात शाखा प्रभारी कानाराम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा माह जुलाई में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत प्रतिदिन की भांति मंगलवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर, जिला परिवहन अधिकारी व यातायात पुलिस बीकानेर की गठित टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए बीकानेर से विभिन्न स्थानों के लिए चलने वाली स्लीपर / लग्जरी बसों को चैक किया। बाहरी राज्यों से बसों के रजिस्ट्रेशन नम्बर की जांच की गई। टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए जिन बसों की बॉडी में परिवर्तन किया गया, बसों में आपातकाल गेट नहीं होने, अग्नीशमन यन्त्र नहीं होने, बसों के दस्तावेज पूर्ण नहीं होने, बिमा नहीं करवाने, निधारित मानकों की पूर्ति नहीं करने आदि कमी पाई गई कुल 11 बसों के खिलाफ कार्यवाही की गई।
उन्होंने बताया कि बसों की जांच की कार्यवाही के दौरान बस संचालकों को बस की बॉडी में परिवर्तन नहीं करने, बस की छत पर सामान परिवहन नहीं करने, तेज गति में बस नहीं चलाने, गलत ओवरटेक नहीं करने और नशा करके वाहन नहीं चलाने की समझाईश की गई। साथ ही टीम द्वारा जिले में संचालित बाल वाहिनियों की जांच की गई। कमी पाई जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल वाहिनी चालकों को आवश्यक निर्देश दिये। कार्यवाही के दौरान श्रीमान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर की टीम, जिला परिवहन विभाग की टीम व कानाराम पुलिस निरीक्षक मय यातायात स्टॉफ उपस्थित रहे। जिला बीकानेर पुलिस बस संचालकों से अपील करती है बसों की बॉडी में परिवर्तन नहीं करें, यातायात नियामों की पालना की जावे, वाहनों के दस्तावेज पूर्ण रखें, नशा करके वाहन नहीं चलाये।













