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स्थानान्तरण बैन अवधि में एपीओ और अन्य तकनीक से रिक्त पद पर लगाने पर होगी कार्रवाई

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जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार के कार्मिकों के स्थानान्तरण पर 15 जनवरी,.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है।

इस सम्बंध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की शासन सचिव उर्मिला राजोरिया ने बताया कि इस सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में कार्मिकों को आदेशों की प्रतीक्षा (ए.पी.ओं.) अथवा अन्य माध्यम से इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी करने को राज्य सरकार के आदेश की अवज्ञा समझा जाएगा तथा नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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