Saturday, May 16, 2026
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ग्रामीण सेवा शिविर : प्राकृतिक आपदा संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए देने होंगे निर्धारित दस्तावेज

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बीकानेर Abhayindia.com ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से संबंधित प्राकृतिक आपदा में आवासीय क्षति, मानव क्षति, पशुधन क्षति आदि में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण स्वीकृत एवं निरस्त किए जाएंगे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी (सहायता) रमेश देव ने बताया कि शिविर के माध्यम से आवेदन करने वाले प्रार्थियों को प्राकृतिक आपदा में जान माल के नुकसान होने पर आवश्यक दस्तावेज, साक्ष्य एवं प्रपत्र देना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि आवासीय क्षति होने पर आवेदन के लिए हल्का पटवारी का फर्द मौका रिपोर्ट जिसमें घटना दिनांक, घटना का स्पष्ट कारण, घटनास्थल व नुकसान का विवरण अंकित हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट, अधिकृत आवास का प्रमाण पट्टा/आवास (यदि खेत में हो तो जमाबंदी की प्रति), तहसीलदार से निर्धारित प्रपत्र में फार्म भरवा कर हस्ताक्षर व अनुशंसा सहित तथा आवेदक का आधार कार्ड/बैंक पासबुक की प्रति दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। मानव क्षति होने पर आवेदन के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट/पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट अंकित हो, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित निर्धारित फार्म, हल्का पटवारी फर्द मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी व मृतक का आधार कार्ड व बैंक पासबुक की प्रति दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पशुधन क्षति होने पर आवेदन के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृत पशुओं की (प्रत्येक) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जिसमें मृत्यु का कारण एवं मृत्यु के समय अनुमानित कीमत का अंकन हो, निर्धारित प्रपत्र में तहसीलदार द्वारा प्रमाणित फार्म, हल्का पटवारी फर्द मौका रिपोर्ट जिसमें घटना दिनांक/घटना का कारण व क्षति का विवरण अंकित हो, पशु हानि होने पर केवल लघु, सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन कृषक को ही सहायता देय है। अतः तहसीलदार द्वारा जारी पशु पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसमें वर्तमान में पशुपालक द्वारा धारित पशुओं की संख्या एवं लघु, सीमान्त भूमिहीन होने का उल्लेख हो तथा नवीन पशु खरीद रसीद पशु हानि होने पर नवीन पशु प्रति स्थापन हेतु सहायता देय है। अतः घटना दिनांक के पश्चात् नए पशु खरीदने का प्रमाणस्वरूप खरीद रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा। प्राकृतिक आपदा के कारण जान माल के नुकसान हेतु संबंधित पटवारी की आईडी पर प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण पटवारी एवं तहसील स्तर से करवाना सुनिश्चित करें।

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