Friday, April 24, 2026
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डेहरू माता मंदिर परिसर में नहीं होगी तोड़ फोड़, हाईकोर्ट का स्थगन आदेश जारी

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बीकानेर Abhayindia.com नाल रोड स्थित कुलदेवी डेहरू माता सेवा समिति के परिसर में अब तोड़ फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। स्थगन आदेश खबर मिलते ही कार्यकारिणी के सदस्यों व भक्तों ने मां के चरणों में वंदन करते हुए अपार खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय जोधपुर में डेहरू माता मंदिर परिसर की उच्च न्यायालय जोधपुर में केस की पैरवी एडवोकेट वीरेन्द्र आचार्य व गौरांगी आचार्य ने की।

समिति के अध्यक्ष एडवोकेट पवन पुरोहित ने बताया कि यह परिसर सामूहिक रूप साधु संतों व आमजन, गो प्रेमियों के लिए सदैव सुलभ रहता है। इसके चलते सभी धर्म के वर्ग के लिए डेहरू माता मंदिर का महत्व बहुत ज्यादा है। स्थगन आदेश के सभी धर्म प्रेमियों ने न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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