Saturday, May 11, 2024
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हाईकोर्ट ने स्‍कूल मान्‍यता रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, शिक्षा विभाग को नोटिस

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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेखा बोराणा ने ग्लोबल एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी भामटसर की मान्यता को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। ग्लोबल एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसयटी के नेतृत्व के वर्ष 2010 से यह विद्यालय भामटसर में संचालित हो रहा है। इसी साल जून में मकान मालिक द्वारा स्कूल परिसर को खाली करवाने पर 20 अगस्त को स्कूल द्वारा विभाग को सूचित किया कि भवन मकान मालिक द्वारा परिसर खाली करवाने के कारण स्कूल परिसर को बदला गया है। इस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रबंध को 12 सितंबर का नोटिस देकर आदेशित किया कि विभाग की पूर्वानुमति के बिना भवन कैसे बदला गया। इस संदर्भ में 14 सितंबर को विभाग के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हो एंव अपना पक्ष रखें।

सचिव ग्लोबल एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी ने जवाब प्रस्तुत करते हुए व स्वयं उपस्थित होकर यह बताया कि स्कूल परिसर किराये का परिसर था जिसे मकान मालिक ने जून के सत्र प्रारम्भ होने से पहले खाली करवाया जिसके कारण मजबूरी वंश दूसरे भवन में शाला का संचालन किया जा रहा है। इसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए।

स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर संस्थान ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के समक्ष बोहरा का तर्क था कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक सेवा नियम के नियम 7 (1) मे स्कूल को दी गई मान्यता वापस ली जा सकती है लेकिन इसके प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने का बार बार निवेदन किया जा रहा है तथा शुल्क जमा करवाने का आदेश 25 सितंबर का था जो 10 दिवस की म्याद गुजर जाने के पश्चात उसे 27 सितंबर को प्राप्त हुआ तथा उसके उपरांत भी संस्थान द्वारा 29 सितंबर व 4 अक्टूबर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भवन परिवर्तन कर शुल्क जमा कराने का निवेदन किया गया लेकिन विभाग द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया एवं नियम 7 (1) एवं 7 (3) के उल्लंघन में उसकी मान्यता भी तुरंत प्रतिहारित कर ली गई जो अनुचित है।

न्यायाधीश ने संस्थान की अपील को अंतरिम रूप से ग्राहय करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश पर रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक व सचिव और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

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