बीकानेर abhayindia.com कोई भी दवा विक्रता बिना चिकित्सक की पर्ची के उपभोक्ताओं को दवा नहीं देगा। इस संबंध में सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष चन्द्र मुटनेजा ने जिला केमिस्ट ऐसोशियेशन के अध्यक्ष तथा सचिव को पत्र लिखा है।
मुटनेजा ने बताया कि सामान्य फ्लू व कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण खांसी, जुकाम, गले में खराश एवं बुखार आदि प्रथम दृष्टा लगभग एक समान है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक अलगाव की आशंका, कोरोना संक्रमण के बारे में भ्रांतियां व कोरोना संक्रमण की जांच के प्रति झिझक के कारण उक्त लक्षणों (खासी, जुखाम, गले में खराश एवं बुखार आदि) से प्रभावित कुछ व्यक्ति चिकित्सा संस्थानों पर न पहुंचकर सीधे ही आस-पास के दवा विक्रेता से प्राथमिक उपचार की दवाएं बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के ले रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों के चिकित्सा संस्थानों पर नहीं पहुंचने के कारण उनका डाटा संधारण, कोरोना संक्रमण की जांच किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने निर्देशित किया है कि जिला केमिस्ट ऐसोशियेशन के पदाधिकारी अपने स्तर से जिले के समस्त दवा विक्रेताओं को सूचित करें कि यदि कोई व्यक्ति बिना चिकित्सकीय पर्ची लिए सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार की दवाई लेने मेडिकल दुकान पर आता है, तो उसे दवा नहीं दी जाएं। अगर दवा विक्रता ऐसा नहीं करता है तो उसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1947 के अनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।