Friday, April 26, 2024
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कोलकाता : बंगाल में रविवार से 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा लागू, जरुरी सेवाओं की होगी अनुमति……

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कोलकाता Abhayindia.com पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से कोरोना की चेन तोडऩे के लिए शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब रविवार से 30 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान टीकाकरण सरीखी जरुरी सेवाओं की अनुमति दी गई है। साथ ही बाजार के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

kalakar street
-रविवार को कुछ ऐसा नजरा था कलाकार स्ट्रीट रोड का।

नई गाइडलाइन के अनुसार आगामी 30 मई तक प्राइवेट-सरकारी सहित सभी ऑफिस, स्कूल-कॉलेज, ट्रेन, बस, ऑटो, फेरी, शॉपिंग कम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम, स्वीमिंग पुल आदि बंद रहेंगे। विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही सिर्फ शामिल हो पाएंगे। हालांकि जूट उद्योग को 30 प्रतिशत श्रमिकों के साथ काम करने की इजाजत दी गई है।

जानकारी के अनुसार सब्जी-फल का बाजार सुबह 7 से 10 बजे तक खुला रहेगा। वहीं किराने की दुकानों के साथ मिठाई की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की इजाज़त दी गई है। ज्वैलरी, साड़ी के दुकानदार दोपहर 12 से 3 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे। बैंक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच खुले रहेंगे।

नई गाइडलाइन में रात 9 से सुबह 5 बजे तक बिना काम किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। वैक्सीनेशन के काम को लॉकडॉउन से अलग रखा गया है। अपने पास जरुरी कागजात साथ लेकर वाहन के माध्यम से लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच सकते है।

रिपोर्ट : सच्चिदानंद पारीक, ब्यूरो चीफ कोलकाता

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