Wednesday, April 24, 2024
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बीकानेर : ’मधुशालाओं’ के लिए जबर्दस्‍त क्रेज, आवेदन का ग्राफ…

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मुकेश पूनिया/बीकानेर abhayindia.com नई आबकारी नीति के तहत इस बार भी लॉटरी प्रक्रिया के तहत आंवटित होने वाले अंग्रेजी-देशी शराब दुकानों को लेकर बीकानेर के शराब कारोबारियों में इस बार भी जबर्दस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इसके लिये जिले के नामी शराब कारोबारियों में जोरदार आपा-धापी सी मची हुई है।

शहर में अधिक फायदे वाली जगहों पर दुकानों के लिये अपने साथ परिजनों, बहू-बेटियों और नाते रिश्तेदारों के नाम से भी आवेदन भरने से गुरेज नहीं कर रहे। अबकी बार ही नहीं, बल्कि पिछली बार भी बीकानेर के नामी शराब कारोबारियों ने पचास-पचास आवेदन भरे थे। जानकारी में रहे कि शराब ठेकों की आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के लिए 12 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जिला आबकारी अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि इस बार आबकारी नीति में सरलीकरण किया गया है। कई नवाचार भी अमल में लाए जा रहे हैं, जिससे ठेकेदारों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों को लेकर पूर्व में होने वाली विभिन्न समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया है। नई नीति कई ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे ठेकेदारों एवं शराब के शौकीनों को सहूलियत मिल सके। इससे नए लोग भी शराब व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे।

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जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 से 27 फरवरी को शाम 6 बजे तक संचालित रहेगी। ठेका आवंटन 7 मार्च को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीकानेर में शराब दुकानों के लिये दो सप्ताह के अंतराल में डेढ सौ से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे जा चुके है। जैसे-जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे ऑनलाइन आवेदन करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीकानेर में अंग्रेजी शराब देशी शराब दुकानों के लिये 30 हजार की फीस निर्धारित है।

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उन्‍होंने बताया कि सरकार ने नई नीति में ठेकों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं, इसकी वजह से शराब दुकानों की लॉटरी के प्रति ठेकेदारों का रुझान बढ़ा है। अनुज्ञाधारी को अंग्रेजी मदिरा पर 20 फीसदी के स्थान पर 24 फीसदी मार्जिन मिलेगा, जबकि बीयर पर 22 फीसदी के स्थान पर 25 फीसदी मुनाफा होगा। अनुमोदन की सुरक्षा राशि 10 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा अनुज्ञाधारी को एमआरपी पर 5 रुपए के गुणांक से राउंड ऑफ की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे 85 रुपए के स्थान पर 90 रुपए दुकानदार पव्वे के ले सकता है। उन्‍होंने बताया कि नई पॉलिसी में दुकानदार को माल बिक्री की सुविधा दी गई है।

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