Saturday, April 25, 2026
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कोलायत के बहुचर्चित जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी

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जोधपुर/बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। बीकानेर जिले के कोलायत तहसील क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद के बहुचर्चित मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा और मौरीन वाड्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को फर्म के सभी साझेदारों को ईडी के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग देने के आदेश दिए हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर रोक यथावत रहेगी।

हाईकोर्ट न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की बेंच में सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि यह कोई एफआईआर नहीं है, ना ही कोई इस मामले में आरोपी है, यह महज एक शिकायत पर की गई जांच है जिसे रोका नहीं जा सकता। एएसजी के तर्कों से संतुष्ट होते हुए कोर्ट ने पूर्व में कंपनी और उसके पार्टनर के लिए कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोकोर्सिव एक्शन के आदेश को स्थगित करते हुए कंपनी के सभी पार्टनर्स को ईडी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए।

कंपनी के अधिवक्ता कुलदीप माथुर ने कोर्ट को बताया कि जांच में सहयोग देने के लिए उनके मुवक्किल तैयार है, लेकिन उनके बच्चे का इंग्लैंड के अस्पताल में घुटनों का ऑपरेशन है। इसके चलते कोर्ट ने यह स्वतंत्रता दी कि दोनों पक्षों के अधिवक्ता मिलकर तारीख तय कर लें। इस पर यह तय किया गया कि अब आगामी 12 फरवरी को कंपनी के सभी पार्टनर्स ईडी के सामने पेश होकर जांच में सहयोग देंगे।

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