बीकानेर abhayindia.com शहर में जिन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू है, वो इलाका जीरो मोबिलीटी घोषित है। उन क्षेत्रों में आने वाले सभी विद्यालय भी बंद रहेंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी उमाशंकर किराड़ू ने आज इस संबंध कार्यालय आदेश जारी किए है। इसके अनुसार यदि कोई आपत स्थिति होने, या स्कूल खुलवानी हो तो संस्था प्रधान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) से पास बनाकर अनुमति लेनी होगी। गौरतलब है कि विद्यार्थियों के लिए अभी छुट्टियां है, लेकिन शिक्षकों को 24 जून से स्कूल बुलाया जा रहा है।