Wednesday, May 21, 2025
Hometrendingऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पदस्‍थापन करने को लेकर धरने की...

ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पदस्‍थापन करने को लेकर धरने की चेतावनी

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर Abhayindia.com शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर ने मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से करने का निर्णय तीन फरवरी 2025 तक नहीं करने की स्थिति में चार फरवरी 2025 मंगलवार को शिक्षा निदेशालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना देने की चेतावनी दी है।

शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने राज्‍यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्‍यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सुधांश पंत, (आई.ए.एस.) मुख्य सचिव, कृष्ण कुणाल,(आई.ए.एस.) शासन सचिव, स्कूल शिक्षा आशीष मोदी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को एक दिवसीय सांकेतिक धरने का नोटिस दिया है।

प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने बताया कि नोटिस में संघ के पूर्व ज्ञापन दिनांक 04.07.2024, 16.07.2024, निदेशालय का पत्र क्रमांक- शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/संघ/4425/75/ 03112 राजकाज रेफ. 8753002 एवं राज्य सरकार का पत्र क्रमांक-प.17(15) शिक्षा-2/विविध/2023-01435(1) दिनांक 24.08.2024 की प्रतियां संलग्न कर लिखा गया है कि शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ द्वारा बार-बार शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन सौंपने एवं वार्ताऐं करने, शिक्षा निदेशालय के समक्ष 54 दिन के अनिश्चितकालीन धरना देने के बावजूद मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन शत प्रतिशत पद प्रदर्शित करते हुए ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आदेश जारी नहीं किये गये हैं। जबकि, दूसरी ओर शैक्षिक संवर्ग के कार्मिकों एवं अधिकारियों के लिए काउंसलिंग के माध्यम से पदौन्नति पर पदस्थापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ एक ही विभाग में दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इससे एकल महिला, विधवा या परित्यक्ता महिला, दिव्यांग, गम्भीर रोग से पीड़ित आदि को भी जिलों से बाहर लगाया जा रहा है एवं अन्य मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों व कार्मिकों को जिला/संभाग में पद रिक्त होने के बावजूद काफी दूरी पर लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।

आचार्य ने बताया कि नोटिस में यह भी लिखा गया है कि उक्त परिस्थितियों को देखते हुए संघ इस नोटिस के माध्यम से आपसे पुरजोर मांग करता है कि मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों एवं अधिकारियों को डीपीसी से पदौन्नत होने के बाद पदस्थापन शत प्रतिशत पदों को प्रदर्शित करते हुए शिक्षा निदेशालय सहित राज्य के समस्त कार्यालयों एवं शालाओं में पारदर्शिता एवं विभाग में एकरूपता रखते हुए काउंसलिंग के आदेश दिनांक 03.02.2025 तक प्रसारित कर संघ को अवगत करावें अन्यथा 04.02.2025 मंगलवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरना निदेशालय के समक्ष प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक दिया जायेगा।

Ad Ad Ad Ad
- Advertisment -

Most Popular