






बीकानेर Abhayindia.com शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ईमेल एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजकर लिखा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 309 के तहत बनाये गये राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 2ए के तहत विभागाध्यक्ष (निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर) ही नियुक्ति अधिकारी है। इस नियम के 2ए(5) के तहत विभागाध्यक्ष (निदेशक) यदि चाहे तो अपने अधिकार को अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर प्रदत कर सकते हैं अथवा समस्त अधिकार स्वतः कानूनी रूप से अपने पास ही रख सकते हैं। संघ के द्वारा बार-बार लिखे जाने के बावजूद इस सम्बन्ध में अभी तक आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं।
संघ विभागीय हित एवं मंत्रालयिक संवर्ग के हितों में पुनः पुरजोर मांग करता है कि राज्य सरकार की सहमति से पूर्व में दिये गये सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायकों के पदों के लिए मण्डल अधिकारी (संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा), कनिष्ठ सहायक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को अधिकार प्रत्यायोजित किए हुए है। इन प्रदत किए हुए अधिकारों को अधीनस्थ अधिकारियों सेे प्रत्याहरित कर विभागाध्यक्ष (निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर) के पास ही रखा जावे तथा समस्त कार्य (नियुक्ति, पदौन्नति, वरिष्ठता, एसीपी, अनुशासनिक आदि समस्त कार्य जो कि नियुक्ति अधिकारी मे निहित होता है) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के सामान्य प्रशासन अनुभाग में सम्पन्न किये जाए, ताकि विभाग में एकरूपता बनी रहे। आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशक शैलेन्द्र देवड़ा को पत्र की प्रति देकर आशा प्रकट की गई है कि इस सम्बन्ध में शासन एवं प्रशासन स्तर पर 15 दिवस में निर्णय लिया जाकर आदेश प्रसारित कर संघ को अवगत कराया जायेगा।


