बीकानेर Abhayindia.com राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो उपभोक्ता अप्रेल व मई के बिजली बिलों की 20 हजार तक की बकाया राशि शुकवार (25 जून) तक जमा कराते हैं तो उन्हें इन दोनों महीनों के विलम्ब शुल्क में छूट दी जाएगी।
बीकेईएसएल के सीओओ शान्तनू भट्टाचार्य के अनुसार जोधपुर डिस्कॉम के आदेशानुसार कृषि श्रेणी के अलावा अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ता, जिन पर अप्रेल व मई के बिलों की बकाया राशि 20 हजार रुपए तक है, वे अगर शुक्रवार तक सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कराते है तो उन्हें विलम्ब शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। 31 मार्च तक कोई बकाया राशि है तो उस पर उपभोक्ता का छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि विलम्ब शुल्क में छूट का फायदा लेने के लिए कृषि श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के अप्रेल व मई बिल की पूरी बकाया राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि भी 25 जून कर दी है। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा 25 जून तक सम्पूर्ण बकाया एकमुश्त जमा कराने पर विलम्ब शुल्क में छूट की राशि का समायोजन अगले बिलों में किया जाएगा।

















