Friday, May 10, 2024
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राजस्‍थान : बाजार, भोजनालय, रेस्‍टोरेंट पर प्रतिबंध रहेगा, इन दुकानों को मिलेंगी छूट….

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जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार के गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन (modified lockdown) को लेकर आज दूसरी बार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, मार्केट कॉम्पलेक्स यानि बाजार खोलने, भोजनालय, रेस्टोरेंट, पार्लर आदि खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

विभाग ने कंटेनमेंट एरिया ऑफ हॉट स्पॉट्स (Hot spots) और क्लस्टर्स के बाहर बिजली पंखें की दुकान, प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज की दुकान, किताबों की दुकान खोलने की अनुमति दी है। किताबों की दुकान पर भीड़-भाड़ को रोकने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों तक किताबों की होम डिलीवरी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसी दुकानों को परमिट या पास देगा। ताकि वाहनों के जरिए किताबों की होम डिलीवरी करवाई जा सके। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटर्स को ऐसी दुकानों के नंबर फोन नंबर उपलब्ध करवाए जाएं।

इसी तरह नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं में आवासीय क्षेत्रों के आसपास की दुकानें, पड़ौस की दुकानें, व्यक्तिगत दुकानें, खुल सकेंगी, लेकिन ये दुकानें किसी मार्केट कॉम्पलेक्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स बिल्डिंग का हिस्सा नहीं होंगी। इनके अलावा आवासीय कॉम्प्लेक्सों की दुकानें 50 प्रतिशत कार्मिकों के साथ खोली जा सकेंगी, लेकिन मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य होगी। निर्देशों में साफ किया गया है कि दुकानें मार्केट कॉम्प्लेसक्स (बाजार) मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड मॉल्स से संबंधित नहीं होनी चाहिए। नगरीय सीमाओं के बाहर सभी रजिस्टर्ड दुकानें जो कि बाजार, शॉपिंग काम्प्लेक्स बिल्डिंग में भी हैं, जरूरी उपायों और 50 प्रतिशत कार्मिकों के साथ खुल सकेंगी। लेकिन यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल्स की दुकानें मुंसिपल एरिया के बाहर के क्षेत्रों में भी नहीं खुलेंगी।

गृह विभाग के आदेश के अनुसार, रजिस्टर्ड दुकानों की परिभाषा में कोई भी वस्तु या प्रोडक्ट बेचने वाली दुकान ही शामिल होंगी। सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली दुकानें जैसे- रेस्टोरेंट, भोजनालय, सैलून, पार्लर आदि इसमें शामिल नहीं होंगी

इसके अलावा अनुमत कृषि, बागवानी और सम्बद्ध गतिविधियों भी शुरू रहेंगी। इनमें निर्यात और आयात के लिए सुविधाएं जैसे कि पैक हाउस, बीज और बागवानी उत्पादन के लिए निरीक्षण और उपचार की सुविधा। कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान। प्लांटिंग सामग्री, शहद बनाने वाली मधुमक्खियों की कालोनियों के साथ ही शहद संबंधी उत्पादों का राज्य एवं राज्य से बाहर मूवमेंट हो सकेगा। इसके साथ ही सोशल सेक्टर में राहत देते हुए वरिष्ठ नागरिकों के घर के लिए बेड साइड अटेंडेंट्स और केयर गिवर्स के लिए भी अनुमति भी दी गई है।

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