बीकानेर Abhayindia.com जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत निदेशक मा. शिक्षा बीकानेर आशीष मोदी के खिलाफ 10000/ रूपये का मुचलके पर जमानती वारंट दिनांक 12.06.2024 को जारी कर आशीष मोदी निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को न्यायालय में तलब किया गया है।
मामले के अनुसार, जयपुर निवासी अपीलार्थी शिवराम सिंह यादव ने दिनांक 13.04.2023 को इंडियन एविडेंस के तहत एक प्रार्थना पत्र भेज निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 72 के तहत जांच रिपोर्ट सहित कुछ दस्तावेज चाहे गए थे लेकिन शिक्षा निदेशालय पर उक्त आवेदन का कोई जबाब नहीं देने से परिवादी शिवराम सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर में परिवाद पेश किया तथा आयोग के द्वारा उक्त परिवाद के सम्बन्ध में निदेशक माध्य. शिक्षा को नोटिस जारी कर तलब किया गया था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस केस में कोइ जबाब नहीं दिया गया और अंतत: आयोग ने इस मामले में EX पार्टी निर्णय कर दिनांक २८ ०५ २४ को निर्णय घोषित किया जिसके अनुसार परिवादी को समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने के आदेश किये गए तथा परिवादी को मानसिक संताप के लिए ५oooo/- रु. तथा परिवाद व्यय के रूप में २१०००/- रूपये के भुगतान के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को आदेशित किया गया।
उपभोक्ता आयोग के उक्त वर्णित निर्णय दिनांक २8 ०५ २४ की प्रति निदेशालय को भी प्रेषित की गयी लेकिन निदेशालय स्थित विधिक अनुभाग ने उक्त निर्णय की पालना अथवा इस निर्णय को उच्च स्तर पर चुनौती देने के बारे में कुछ नहीं किया यानि उक्त निर्णय को विधिक अनुभाग द्वारा दबा लिया गया। आखिरकार लम्बे समय के बाद परिवादी शिवराम सिंह ने उक्त निरणय की पालना के लिए पुनः आयोग में अवमानना याचिका प्रस्तााव कर निर्णय की पालना की गुहार लगाई। उक्त याचिका से सम्बन्धित नोटिस और रिट की प्रति आयोग द्वारा निदेशालय को भेजा गया लेकिन निदेशालय स्तर से इस मामले की कोई पैरवी नहीं की गई और लगातार चार सुनवाइयों में निदेशालय से कोई ज़बाब नहीं देने से और निदेशक की तरफ से आयोग में अवमानना के प्रकरण की किसी तरह से पैरवी नहीं करने के कारण आखिरकार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत दिनांक 12.06.2025 को निदेशक मा़. शिक्षा बीकानेर आशीष मोदी के खिलाफ १००००/- रूपये का मुचलके पर जमानती वारंट जारी कर आशीष मोदी निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को न्यायालय में तलब किया। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर आशीष मोदी के खिलाफ उक्त जमानती वारंट जारी होने के उपरांत निदेशालय की लीगल अनुभाग की नींद उडी और आयोग में इस बाबात पैरवी की और इस निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील संधारित करवाई गई। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर लीगल अनुभाग ने अदालत में परिवाद की पैरवी क्यों नहीं की, जिस कारण इस मामले में EX पार्टी निर्णय जारी किया गया। इसके उपरांत भी जिला उपभोक्ता मंच जयपुर के निर्णय दिनांक २८ ०५ २४ की पालना क्यों नहीं की गई अथवा उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य फोरम में अपील क्यों नहीं की गयी। परिवादी द्वारा इस निर्णय की पालना नहीं होने के फलस्वरूप दायर अवमानना याचिका पर जारी नोटिस पर भी निदेशालय स्थित विधिक अनुभाग ने आयोग में निदेशक की तरफ से पैरवी क्यों नहीं की गयी। इस पूरे प्रकरण को विधिक अनुभाग ने तब तक दबाके रखा जब तक कि निदेशक आशीष मोदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी नहीं किये गए।










