Friday, May 3, 2024
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पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के समय अकारण ड्यूटी निरस्त कराने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी

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श्रीगंगानगर abhayindia.com निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के आम चुनाव के अन्तर्गत पंचायत समिति श्रीगंगानगर में नियुक्त सदस्य पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को निर्देशित किया जाता है।

 

किसी भी कार्मिक द्वारा अकारण ड्यूटी निरस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे चुनाव कार्यो में बाधा एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना मानते हुए कार्मिक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के प्रावधानानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी।

 

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