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बीकानेर : …अब ये प्रावधान करने पर ही यूआईटी से मिल पाएगी एन.ओ.सी, कलक्‍टर ने…

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बीकानेर Abhayindia.com नियमों के अनुसार वर्षा जल संरक्षण का प्रावधान नहीं रखने की स्थिति में नगर विकास न्यास भवन निर्माण के लिए नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.) जारी नहीं करेगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के संबंध में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए।

कलक्‍टर मेहता ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित रखने की दिशा में सभी विभागों को समन्वित रूप से काम करने की आवश्यकता है। मिट्टी, पानी वन का संरक्षण सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके मद्देनजर नगर विकास न्यास यह सुनिश्चित करें कि भवन निर्माण के लिए एनओसी जारी करने से पहले नियमानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान अनिवार्य रूप से करवाया जाए। साथ ही रैंडम रूप से जांच कर देखें कि नियमों की पालना की जा रही है अथवा नहीं।

ये हुए बैठक में शामिल

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अरूण प्रकाश शर्मा, आयुक्त नगर निगम ए. एच. गौरी, जिला परिषद के सीईओ ओमप्रकाश, डी.वाई.सी.एफ के वीरेन्द्र सिंह जोरा, भू-जल विभाग के पन्नालाल गहलोत, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र मंजू नैण गोदारा, आरएसपीसीबी के दारा सिंह, डॉ. इन्दिरा प्रभाकर, अधीक्षण अभियंता नगर विकास न्यास संजय माथुर, रीको के सुशील, खनिज विभाग के आर.एस. बत्रा सहित पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भूजल विभाग जलदाय विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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