Saturday, April 25, 2026
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रोडवेज में मृत कर्मचारी के जीवन साथी को भी यात्रा सुविधा पास एवं भर्ती आयु सीमा 35 से 40 वर्ष के आदेश जारी

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जयपुर abhayindia.com राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह द्वारा कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त जीवन साथी को यात्रा सुविधा एवं कर्मचारी सेवा अधिनियम-1965 में भर्ती के लिये अधिकतम आयु 35 से 40 वर्ष करने का संशोधन के आदेश जारी किये गये।

 

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में संचालक मण्डल की बैठक में कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त जीवन साथी को यात्रा सुविधा एवं कर्मचारी सेवा विनियम-1965 में राजस्थान सरकार के अनुरूप संशोधन कर भर्ती के लिये अधिकतम आयु 35 वर्ष से 40 वर्ष करने, मृत कर्मचारी के सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान परम आवश्यकता होने पर द्वितीय बार भी प्राथमिकता से करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में भर्ती के लिये अभी तक अधिकतम 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। आदेशों के बाद 40 वर्ष की आयु तक राजस्थान रोडवेज में भर्ती हो सकेगी। विशेष श्रेणी एवं मृतक आश्रित 45 वर्ष नियुक्ति पा सकेंगे। सेवानिवृत या मृत्यु के बाद राजस्थान रोडवेज में रोडवेजकर्मी के जीवन साथी को किसी भी प्रकार की निःशुल्क यात्रा सुविधा नही थी। इस निर्णय के उपरान्त कर्मचारी के जीवन साथी को यात्रा सुविधा मिल सकेगी।

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