Tuesday, April 30, 2024
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गौशालाओं को सहायता के लिए 8 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

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जयपुर Abhayindia.com गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण माह नवम्बर, दिसम्बर 2023 व जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में गौशालाओं को देय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन 08 अप्रैल 2024 तक गौपालन वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने हैं।

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ ओम प्रकाश ने बताया कि 08 अप्रैल, 2024 के बाद गौशालाओं के ऑनलाईन आवेदन नहीं हो पाएंंगे। इसलिए 08 अप्रैल, 2024 तक गौशाला प्रबन्धन समितियां सहायता आवेदन गोपालन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि पात्रता के लिए गौशाला का पंजीयन 31 अक्टूबर, 2022 या इससे पूर्व होना, गौशाला में न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश संधारित होना एवं एक वर्ष का निरन्तर व नियमित संचालन आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि 01 अप्रैल, 2024 तक गौशाला प्रबन्धन समितियों द्वारा गौशालाओं में संधारित गौवंश की सहायता के लिए 90 आवेदन ही किए गए हैं। गोपालन निदेशालय द्वारा निर्धारित आवेदन की अंतिम दिनांक 08 अप्रैल, 2024 तक ऑनलाईन आवेदन अपलोड नहीं करने वाली गौशालाओं की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा एवं गौशाला को सहायता देय नहीं होगी।

डॉ ओमप्रकाश ने बताया कि जिन गौशालाओं द्वारा अपनी भूमि सम्बन्धी दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं करवाई गई है, वे गौशाला पदाधिकारी आवेदन से पूर्व अपने दस्तावेज जिस पर दो गौशाला पदाधिकारियों द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये हो पशुपालन विभाग, चूरू के सहयोग से अपडेट/अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएं एवं तत्पश्चात् ही आवेदन करें। आवेदन में कठिनाई होने पर तकनीकी सहायता के लिए कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑफलाईन विधि से एवं अंतिम तिथि के बाद गौशाला सहायता आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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