Monday, May 20, 2024
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राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल-2023 में श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

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जयपुर Abhayindia.com श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीतारामजी भाले ने कहा कि राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल-2023 में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान किए जाएंगे और राज्य सरकार किसी भी पक्ष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डालेगी। भाले बुधवार को श्रम आयुक्त कार्यालय के सभागार प्रस्तावित बिल के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

भाले ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रम में प्रस्तावित राजस्थान प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2023 के प्रारूप पर एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उनके द्वारा बिल पर दिए गए सुझावों पर सकारात्मक मंथन भी किया गया।

बैठक में एग्रीगेटर्स (ओला कैब्स, स्वीगी, जोमेटो, ब्लींकिट (ग्रोफर्स) अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डीमार्ट आदि) के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित बिल ने भाग लिया। गिग वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करने हुए सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने बिल को राज्य सरकार की ओर से ऐतिहासिक पहल बताया।

शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश कुमार ठकराल, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-ट) वृद्धि चन्द्र बुनकर, अतिरिक्त श्रम आयुक्त धर्मपाल सिंह, संयुक्त श्रम आयुक्त ओ. पी. सहारण, उप श्रम आयुक्त प्रज्ञा शर्मा आदि अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

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