Sunday, May 5, 2024
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दलित युवकों के मामले में बोले केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम,  राजस्थान में कानून का खौफ खत्म

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बीकानेर abhayindia.com नागौर जिले के करणू ग्राम में दलित समाज के दो युवकों को बंधक बनाकर निर्ममता से मारपीट करने के मामले को लेकर शुक्रवार सुबह केन्द्रीय दल के साथ नागौर पहुंचे केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने राजस्थान सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में कमजोर नेतृत्व के कारण कानून व्यवस्था का खौफ खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि  दलित युवकों से निर्ममता का यह मामला राजस्थान के लिये कलंक है।

उन्होंने कहा कि दलितों के साथ ऐसी अमानवीयता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। केन्द्रीय मंत्री ने  कहा कि प्रदेश में सरकार के दो गुट बने हुए हैं, एक गुट मुख्यमंत्री का और दूसरा गुट उप मुख्यमंत्री का है, दोनों के बीच प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे महिला अत्याचार हो या चाहे अनुसूचित जाति-जनजाति के अत्याचार हो, या फिर बाल अत्याचार हो, प्रदेश में दिनों-दिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।

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केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से अपराध बढ़ गए हैं, कानून व्यवस्था चौपट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, यह सीधी-सीधी जिम्मेदारी उनकी बनती है। इतनी शर्मसार करने वाली घटना में पुलिस यह कह रही है कि हमें तीन दिन बाद घटना की जानकारी कंट्रोल रूम से मिली। यह पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। इस मौके पर  रामगंजमंडी के विधायक मदन दिलावर, स्थानीय विधायक मोहनराम चौधरी व पूर्व पुलिस अधिकारी राजेन्द्रसिंह शेखावत सहित भाजपा के जिलाध्यक्ष रमाकांत शर्मा अनेक भाजपा नेता केन्द्रीय मंत्री के साथ मौजूद थे।

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 क्राइम ब्रांच मामले की मॉनिटर्रिग
करणू ग्राम में दो युवकों को बंधक बनाकर मारपीट करने एवं आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले की क्राइम ब्रांच की जघन्य अपराध इकाई द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ जिला स्तर पर नागौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। नागौर एसपी डॉ. विकास पाठक ने बताया कि पुलिस इस मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के तहत लिया गया है तथा फास्ट ट्रेक के तहत सुपरविजन किया जाएगा। प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध धारा 308 भी जोड़ी गई है।
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