Monday, May 6, 2024
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बीकानेर: खनिज अधिनियम के मामले में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त…

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बीकानेर Abhayindia.com खनिज विनियम और विकास अधिनियम के एक मामले में अपर सेशन न्यायालय संख्या 6 ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोलायत के निर्णय को अपास्त कर दंडादेश को निरस्त किया है।

फौजदारी अपील संख्या 15/2020 के अनुसार परिवादी भूपसिंह एंव अन्य ने 2014 में दलीप बेनीवाल एंव अन्यों के खिलाफ उसके खेत से अवैध जिप्सम खनन करने के आरोप में पुलिस थाना बज्जू में मामला दर्ज करवाया था जिसके अनुसंधान के बाद पुलिस ने दण्ड संहिता की धारा 379 एवम धारा 4/21 एमआरडी एक्ट में दलीप कुमार,सुनील कुमार,धर्मपाल एंव रणवीर सिंह के खिलाफ चालान पेश किया।न्यायालय द्वारा दिलीपकुमार को दोष सिद्ध घोषित कर परिवीक्षा का लाभ देते हुए 2 हजार रुपए का अभियोजन व्यय आरोपित किया गया।

इस फैसले के खिलाफ दिलीप कुमार की ओर से अधिवक्ता रतन सिंह राठौड़ ने अपर सेशन न्यायालय संख्या 6 में अपील प्रस्तुत की। न्यायालय ने अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए यह माना कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान खनन के उपकरण,ट्रेक्टर आदि जब्त नहीं किए प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बयानों का समर्थन नहीं किया। न्यायालय ने राज्य बनाम दलीप कुमार प्रकरण में दलीप कुमार को आरोप से मुक्त करते हुए निचले न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया।दलीप कुमार की ओर से एडवोकेट रतन सिंह राठौड़ ने पैरवी की।

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