Tuesday, April 28, 2026
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बीकानेर में सेरूणा थानाप्रभारी की मौत, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, अचानक…

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बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर जिले के सेरूणा पुलिस थाना प्रभारी गुलाम नबी की आज असामयिक मृत्‍यु हो गई। इस खबर से समूचे पुलिस महकमे में शोक छा गया है।

बताया जा रहा है कि थानाप्रभारी गुलाम नबी आज मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दरम्‍यान उनके अचानक सीने में दर्द में हुआ। इस पर उन्हें पीबीएम अस्पताल ले जाया गया,  जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि गुलाब नबी की कार्यशैली से थाना क्षेत्र के लोगों के अलावा महकमे के आला अफसर भी प्रभावित थे।

बीकानेर में कोटगेट पुलिस थाना अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी

बीकानेर। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोटगेट पुलिस थाना अंतर्गत चौखूंटी पुलिया के नीचे गली नंबर 12 मकान शशि शर्मा से मकान सुरेन्द्र भाटी तक व मकान रामगोपाल धामू से मकान मोहब्बत पठान तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ( नगर) सुनीता चौधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे ।निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।

क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रखरखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।

Mahaveer Ranka
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