Sunday, June 2, 2024
HometrendingRpsc ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे आरटीआई प्रार्थना-पत्र

Rpsc ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे आरटीआई प्रार्थना-पत्र

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

जयपुर Abhayindia.com राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rpsc) की ओर से 1 जनवरी 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे। इस तिथि से आरटीआई के तहत ऑफलाइन प्रार्थना-पत्र लेने की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी एवं ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

आयोग सचिव ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में भी यथा संभव सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचाने का लेख है। आयोग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से आरटीआई प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने से उनके जवाब देने संबंधी कार्यवाही भी त्वरित गति से हो सकेगी।

आपको बता दें कि आयोग को वर्तमान में प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना-पत्रों में से दो तिहाई प्रार्थना-पत्र ऑनलाइन प्रणाली से ही प्राप्त हो रहे हैं।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular