Saturday, April 25, 2026
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रोडवेज: मृत कर्मचारी के जीवन साथी को मिलेगा यात्रा सुविधा पास, एमडी ने जारी किए आदेश…

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बीकानेर.जयपुर Abhayindia.com रोडवेज में कार्यरत कार्मिक की मृत्यु केे बाद उसकी जीवन साथी को भी अब निशुल्क सफर के लिए पास की सुविधा मिलेगी।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त जीवन साथी को यात्रा सुविधा एवं कर्मचारी सेवा अधिनियम-1965 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 से 40 वर्ष करने के संशोधन के आदेश जारी किए है।

राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में संचालक मण्डल की बैठक में कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त जीवन साथी को यात्रा सुविधा एवं कर्मचारी सेवा विनियम-1965 में राजस्थान सरकार के अनुरूप संशोधन कर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष से 40 वर्ष करने, मृत कर्मचारी के सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान परम आवश्यकता होने पर द्वितीय बार भी प्राथमिकता से करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

गौरतलब है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में भर्ती के लिए अभी तक अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई थी। आदेशों के बाद 40 वर्ष की आयु तक राजस्थान रोडवेज में भर्ती हो सकेगी। विशेष श्रेणी एवं मृतक आश्रित 45 वर्ष नियुक्ति पा सकेंगे। सेवानिवृत या मृत्यु के बाद राजस्थान रोडवेज में रोडवेजकर्मी के जीवन साथी को किसी भी प्रकार की नि:शुल्क यात्रा सुविधा नहीं थी। इस निर्णय के बाद कर्मचारी के जीवन साथी को यात्रा सुविधा मिल सकेगी।

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